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Property Tax
अपने खगड़िया नगर परिषद का संपत्तिकर (Property Tax) भुगतान करने के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अनुभाग में जाएं। वहां आपको संपत्तिकर दाखिल करने, बकाया राशि का भुगतान करने, रसीद प्रिंट करने, संपत्ति का विवरण देखने तथा भुगतान इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के विकल्प मिलेंगे। आप अपने कर वसूलकर्ता (Tax Collector) की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और संपत्ति पंजीकरण के लिए स्वयं-मूल्यांकन फॉर्म भी भर सकते हैं।
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Solid Waste
RTI

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खगड़िया नगर परिषद के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने में सभी नागरिकों को सम्पतिकर का भुगतान आवश्यक है। वित्तिय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 जून तक भुगतान पर नागरिकों को 5% की छुट एवं वर्षा-जल संयोजन पर 5% की अतिरिक्त छुट का प्रावधान है। जबकि वित्तिय वर्ष के 1 अक्टूबर से 1.5% प्रतिशत प्रतिमाह दण्ड का प्रावधान है। अतः नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपना संपत्तिकर ससमय भुगतान कर हमें बेहतर सेवा देने के योग्य बनाए। नागरिक अपने भुगतान संबंधि जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते है तथा वे ऑनलाईन भी भुगतान कर सकते है






